OBC आरक्षण पर बड़ा अपडेट: आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाएगा, कार्यकाल बढ़ेगा
राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। राज्य में गठित OBC प्रतिनिधित्व आयोग निर्धारित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं सौंप पाएगा।
ऐसे में अब आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है, ताकि आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट को पूरा किया जा सके।
➡️ रिपोर्ट देने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय थी
➡️ अब कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी
7 महीनों से जारी है आयोग की प्रक्रिया
OBC प्रतिनिधित्व आयोग की प्रक्रिया पिछले 7 महीनों से चल रही है। हालांकि अब तक आयोग अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाया है।
सूत्रों के अनुसार आयोग का 50 प्रतिशत से अधिक काम अभी बाकी है। ऐसे में समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देना संभव नहीं दिख रहा।
चुनाव आयोग को 15 अप्रैल तक कराने हैं चुनाव
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराना अनिवार्य है।
लेकिन OBC आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट अधूरी होने के कारण चुनाव प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ सकता है।
14635 ग्राम पंचायतों में तय होगा आरक्षण
OBC प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य की 14635 ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों में आरक्षण तय किया जाना है।
इसी रिपोर्ट के आधार पर सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख पदों के लिए OBC आरक्षण लागू होगा।
सरकार को भेजा जाएगा कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव
आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा।
माना जा रहा है कि आयोग को एक महीने या उससे अधिक का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, ताकि रिपोर्ट पूरी हो सके।
राज्य सरकार और चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
